Tuesday, August 27, 2024

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रो पर अनुदान

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रो पर अनुदान

 

 

मध्य में किसानो की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार अनुदान पर कृषि एवं सिंचाई यन्त्र प्रदाय कर रही है इसमें कृषि उपयोग से सम्बंधित लगभग सभी यन्त्र  शामिल है

अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे

https://farmer.mpdage.org/Home/Index

 

समग्र आधार E KYC की जरुरी क्यों?

 

समग्र आधार E KYC की जरुरी क्यों?

   यदि आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपके Samagra प्रोफाइल से लिंक नहीं है, तो आप https://samagra.gov.in/ पर जाकर लिंक कर सकते हैं। अथवा अपने नजदीकी सी एस सी अथवा एम् पी ऑनलाइन पर संपर्क करे-

    e-KYC एक बार ही करना होता है। 

    e-KYC करने के बाद आप विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। e-KYC आपके डेटा को सुरक्षित रखता है-समग्र की e-KYC   करवाने के बाद ही आप

राशन, आय प्रमाण पत्र,मूलनिवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रधान मंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान किसान कल्याण योजना की राशि, पेंशन, लाडली बहना योजना की राशि आदि अन्य सुविधाए प्राप्त कर पाएंगे

ई-श्रमिक कार्ड

 

   ई-श्रमिक कार्ड   

 

           ई-श्रमिक कार्ड योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक डिजिटल पहचान पत्र देना है, जिसे ई-श्रमिक कार्ड के रूप में जाना जाता है.इसमें आपको 12 अंको का नंबर मिलता है  इन श्रमिकों में निर्माण, कृषि और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर शामिल हैं, जो अक्सर नौकरी की सुरक्षा या लाभ के बिना काम करते हैं इसमें कृषि मजदुर,तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदुर,सभी तरह के मजदुर जो असंगठित है वह आते है

 

फायदे

 

ई श्रमिक कार्ड के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फायदे है जैसे

01          कुछ राज्यो में इससे वर्तमान में खाद्यान सुरक्षा पात्रता पर्ची भी बनवा सकते है* अधिक जानकारी के पंचायत सचिव अथवा नगर निगम वार्ड प्रभारी से  संपर्क करे,

02           कुछ राज्यों में प्रसव के बाद  सहायता राशि भी प्रदान की जाती है * अधिक जानकारी के पंचायत सचिव अथवा नगर निगम वार्ड प्रभारी से  संपर्क करे,

 

 

 

ई श्रम कार्ड के लिए कौन पात्र है अथवा कौन –कौन व्यक्ति इसे बनवा सकता है ?

 

कोई भी कामगार जो असंगठित है और 16-59 वर्ष की आयु के बीच है,  विभागीय नियमो एवं सरकारी नियमो के पालन अनुसार को भी मजदुर वर्ग का व्यक्ति बनवा सकता है

 

अधिक जानकारी के लिए

 

ई श्रमिक की वेबसाइट https://eshram.gov.in   पर विजिट करे

Monday, August 26, 2024

राशन प्राप्त करने हेतु खाद्यान विभाग पात्रता पर्ची

 

  राशन प्राप्त करने हेतु खाद्यान विभाग पात्रता पर्ची

      पात्रता पर्ची नई पात्रता पर्ची कैसे बनाएं ? नई पात्रता पर्ची बनाने के लिए मध्य प्रदेश खाद्य विभाग ने ग्राम पंचायत सचिव को अधिकृत किया है एवं नगर निगम में वार्ड प्रभारी को अधिकृत किया है –

 

  राशन प्राप्त करने हेतु खाद्यान विभाग पात्रता पर्ची के लिए दस्तावेज-

आधार कार्ड सभी  लोगो के जिनका नाम फॅमिली आई डी में दर्ज है

फॅमिली आई डी सभी सदस्यों की सदस्य आई डी की के वाय सी

 

  राशन प्राप्त करने हेतु खाद्यान विभाग पात्रता पर्ची के लिए मुख्या आधार दस्तावेज इनमें आपके पास एक दस्तावेज होना चाहिए

01 राशन कार्ड अथवा

02 मजदूरी कर्मकार कार्ड अथवा

03 इ श्रमिक कार्ड अथवा

04 अ .जा  अथवा अ.ज जा जाति के है तो जाति प्रमाण  पत्र

 

 

 

अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग अथवा पंचायत सचिव अथवा नगर निगम वार्ड प्रभारी से संपर्क करे-

Friday, August 23, 2024

कृषि उपयोग हेतु खाद बीज एवं कीटनाशक दवा बेचना

                             


                

                            योजना


कृषि उपयोग हेतु खाद बीज एवं कीटनाशक  दवा बेचना

 

कृषि उपयोग हेतु खाद-बीज बेचना, कृषि से जुड़ी चीज़ें जैसे खाद और बीज बेचकर मुनाफ़ा कमाने का एक कारोबार है. खेती के सीज़न के हिसाब से इस कारोबार में फ़ायदा होता है. अगर खेती अच्छी हुई और आपने अच्छी मात्रा में सेल की, तो आप महीने में 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं. साल भर में इससे लाखों का मुनाफ़ा भी आसानी से कमाया जा सकता है क्योकि खेती भारतीय अर्थवयवश की रीढ़  है  खेती में खरीफ एवं रबी सीजन में फसलों को कचरे से बचाने,नुकसान दायक कीटो से बचने एवं खेती को उपजाऊ बनाने हेतु खाद एवं कीटनाशक की आवश्यकता होती है

 

 

योजना की पात्रता क्या है?

 

खाद बीज कीटनाशक  की दुकान खोलने हेतु कृषि विभाग से लाइसेंस लेना होता है जब ही आप आधिकरिक रूप से किसानो को  खाद बीज दवाई बेच पाएंगे पाएंगेपहले कीटनाशक दवाओं और खाद- बीज का बिजनेस शुरू करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर अनिवार्य था परन्तु वर्तमान में आप कृषि daisi diploma करके भी कृषि विभाग से लाइसेंस ले सकते है 

डीएईएसआई (Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers) यानी इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत  एक साल का कोर्स है. इस कोर्स का मकसद इनपुट डीलरों को पैरा-विस्तार पेशेवरों में बदलना है. इसके लिए उन्हें कृषि से जुड़ी जानकारी दी जाती है, ताकि वे किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकें. . इस कोर्स को करने वाले लोगों को जिला कृषि कार्यालय से कृषि उपादान बेचने का लाइसेंस भी मिलता है

 

 

 

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है?

 

डिप्लोमा करने हेतु--------------

 से कम   कक्षा 10  पास मार्कशीट की छायाप्रति

आधार कार्ड,

एक पासपोर्ट साइज फोटो

आधिकारिक फार्म जो कृषि विभाग से प्राप्त होगा

 

 

 कीटनाशक बीज एवं उर्वरक लाइसेंस लेने हेतु --

 

निकटतम कृषि विभाग में संपर्क स्थापित करे

 

 

 

 

योजना कौन कौन से वर्ग के लिए है ?

 

सभी वर्ग के लिए है जो कीटनाशक बीज एवं उर्वरक लाइसेंस लेने के इक्षुक है

 

 

 

योजना के लिए आवेदन कैसे एवं कहां करे ?

 

 कीटनाशक बीज एवं उर्वरक लाइसेंस  लेने हेतु अपने क्षेत्र कृषि विभाग से संपर्क करे क्योकि अलग अलग क्षेत्र में लाइसेंस की प्रक्रिया अलग  अलग है

 

 

 

योजना की चालू होने की दिनांक और बंद होने की दिनांक कौन सी है?

 

कोई समयावधि निर्धारित नहीं है

 

 

योजना कौन कौन से जाति वर्ग  के लिए है?

 

सभी जाती वर्ग के लिए है जो विभागीय नियम का पालन करते है

 

योजना किस विभाग से संबंधित है?

 

 कीटनाशक बीज एवं उर्वरक लाइसेंस  कृषि विभाग से सम्बंधित है एवं सब्जियों के बीज हेतु उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर सकते है

 

 

योजना में कौन पात्र है महिला अथवा पुरुष एवं उम्र सीमा क्या है ?

 

 

महिला एवं पुरुष कोई जो भी व्यवसाय करने के इक्षुक है,उम्र की सीमा अलग अलग राज्य एवं जिले के  कृषि विभाग  में अलग अलग  हो सकती है कृषि विभाग में संपर्क करे

 

योजना से संबंधित जानकारी एवं आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

 

 

नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क स्थापित करे अथवा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.mpkrishi.mp.gov


मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रो पर अनुदान

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रो पर अनुदान     मध्य में किसानो की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार अनुदान पर कृषि एवं सिंचाई यन्त्र प्रदाय कर र...